शराब मामले में पिता व पुत्र को हुई सजा
बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) संजय सिंह ने अवैध शराब के मामले में पिता-पुत्र को सजा सुनाते हुए पिता को सात साल तो पुत्र को 6 साल की सजा सुनाई.
बिहारशरीफ. बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) संजय सिंह ने अवैध शराब के मामले में पिता-पुत्र को सजा सुनाते हुए पिता को सात साल तो पुत्र को 6 साल की सजा सुनाई. वही ढाई लाख रूपए का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड की राशि नहीं जमा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. घटना 25 दिसंबर 2024 की है, जब बिंद थाना पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बिंद थाना के मदनचक गांव में विजेंद्र यादव के घर पर छापेमारी की गयी थी़ इस छापेमारी के दौरान पुलिस को 45 लीटर देशी चुलाई शराब, 400 लीटर जावा महुआ एवं शराब बनाने का उपकरण बरामद हुआ था़ इस मामले में बिंद थाना में एक प्राथमिकी पुलिस सब इंस्पेक्टर नागेंद्र चैधरी के द्वारा 167/2024 उत्पाद अधिनियम की घारा 30 के तहत दर्ज किया गया था़ इस मामले में सुजीत यादव एवं रौशन कुमार जो कि रिश्ते में पिता-पुत्र हैं इन्हें अभियुक्त बनाया गया था़ इस मामले में छह पुलिस कर्मी की गवाही हुआ जिसमें नागेंद्र चैधरी, संतोष कुमार सिंह, अनिरूद्ध पांडेय, सब इंस्पेक्टर एवं रेडिंग पार्टी में सिपाही अजय कुमार, सनोज कुमार एवं नरेश प्रसाद की गवाही करायी गयी़ इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमाशंकर प्रसाद एवं उत्पाद विभाग के वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा़ न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सुजीत यादव को सात साल एवं रौशन कुमार को छह साल की सजा अवैध शराब के कारोबार में सजा सुनाया.
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