प्रत्येक पंचायत और नगर निकायों में गठित होगी खेल क्लब की इकाई
खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अब प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में भी खेल क्लब की इकाइयों का गठन किया जाएगा. इसका उद्देश्य खेलों में सहभागिता को सरल एवं सर्वसुलभ बनाना है।
By SANTOSH KUMAR SINGH |
April 12, 2025 9:58 PM
— खेल क्लब के गठन की भूमिका, दायित्व संबंधी मार्गदर्शिका को खेल प्राधिकरण ने किया जारी
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— जिला खेल पदाधिकारी द्वारा क्लब गठन के लिए निर्धारित प्रावधान की दी जा रही जानकारी
प्रतिनिधि, राजगीर.
खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अब प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में भी खेल क्लब की इकाइयों का गठन किया जाएगा. इसका उद्देश्य खेलों में सहभागिता को सरल एवं सर्वसुलभ बनाना है। युवा प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना सुनिश्चित किया जाना है. जिला खेल पदाधिकारी के अनुसार इसका उद्देश्य जिला और राज्य में खेल संस्कृति का विकास करना है.
— विहित प्रक्रिया से होगा खेल क्लब के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का चयन
जिला खेल पदाधिकारी शालिनी प्रकाश ने बताया कि नगर निकायों और ग्राम पंचायतों के विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षक एवं शिक्षक द्वारा अपने पंचायत के खेल क्लब के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के चयन हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि के आलोक में कार्रवाई की जाएगी. विभाग द्वारा निर्धारित तिथि पर खेल क्लब के सदस्यों की उपस्थिति पंजी तैयार कर उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों में से अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा. यदि आपसी सहमति नहीं बनती है तब मतदान कर चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी. उन्होंने बताया कि अध्यक्ष का दायित्व खेल विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को उसे पंचायत में लागू करवाना, मासिक बैठक करना, संचालित योजनाओं की प्रगति प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना और उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना आदि निर्धारित किया गया है. इसी प्रकार सचिव का दायित्व होगा कि सरकार द्वारा संचालित खेल योजनाओं को उसे पंचायत में सतप्रतिशत लागू करना, युवाओं के लिए खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, खेल उपस्कर एवं सामग्री की व्यवस्था करना एवं खेलों का समय सारणी तैयार करना आदि सुनिश्चित किया गया है. नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में चयनित युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना और प्रतियोगिता हेतु तैयार करना तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार सहयोग करना है. उन्होंने बताया कि यह क्लब अपनी इकाई के प्रतिभावान खिलाड़ियों की सूची तैयार कर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को भेजेगा. खेल क्लब की सामग्रियों के क्रय हेतु प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी तथा नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति के द्वारा क्रय किया जाएगा। पंचायत के पंचायत सचिव तथा खेल क्लब के कोषाध्यक्ष तथा नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी और खेल क्लब के कोषाध्यक्ष खाता के संचालक होंगे. कोषाध्यक्ष का दायित्व नगर व ग्राम पंचायत के सभी उपस्करों एवं अन्य सामग्रियों का लेखा-जोखा रखने तथा परिसंपत्ति पंजि का संधारण करना, खेल क्लब के बैंक खाता, रोकड़ पंजि का संधारण करना, आवश्यक क्रय में वित्तीय नियमावली का अनुपालन करना, विभिन्न पंजी यथा रोकड़ पंजी, सामग्री पंजी, वाउचर पंजी एवं चेक लिस्ट सूचि तैयार करना आदि है.
— प्राथमिकता वाले विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन
विभाग द्वारा जारी प्राथमिकता वाले विभिन्न खेल यथा एथलेटिक्स, तलवारबाजी, कबड्डी, साइकलिंग, तीरंदाजी, वॉलीबॉल, रग्वी, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग, भारोत्तोलन, हैंडबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, सेप टकरा, बास्केटबॉल, बुशू, ताइक्वांडो आदि खेलों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया गया है.
— हर ग्राम पंचायत और नगर निकायों में गठित होगी खेल क्लब
खेल पदाधिकारी ने बताया कि क्लब की जिम्मेदारी होगी कि पंचायत क्षेत्र में प्रचलित और पारंपरिक खेल पर विशेष ध्यान देना. पंचायत के युवा महिला-पुरुष को खेल के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। पंचायत के सभी गांव में खेल क्लब का गठन करवाना. खेल मैदान का रखरखाव करना. प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को क्लब के पदाधिकारी अपने क्षेत्र में घूम कर प्रत्येक पंचायत के युवाओं को खेल प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित करना, प्रत्येक दिन खेल क्लब के गतिविधियों को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से विभाग को प्रतिवेदन भेजना और पंचायत के युवाओं को खेल क्लब के साथ जोड़ना आदि लक्ष्य होगा.
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