मतदाता सूची में बने रहने के लिए माता व पिता का प्रमाण पत्र देना होगा

बिंद प्रखंड कार्यालय में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बीडीओ जफरूद्दीन ने राजनीतिक दलों के अध्यक्षों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया.

बिंद (नालंदा). बिंद प्रखंड कार्यालय में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बीडीओ जफरूद्दीन ने राजनीतिक दलों के अध्यक्षों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया. बैठक राजनीतिक दलों के नेताओं को मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम कि जानकारी दिया. बीडीओ जफरुद्दीन ने कहा कि मतदाताओं के पुनरीक्षण तीन तरह से किया जा रहा है. जिस मतदाता का जन्म एक जूलाई 1987 के पहले हुआ है. वैसे मतदाता को वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए उनको बैंक पासबुक, एलआइसी, निवास, जाति, पोस्ट आफिस का पासवुक आदि इनमें से कोई एक प्रमाण देना होगा. दूसरा एक जूलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जिनका जन्म हुआ है. वैसे मतदाता को एक अपना पहचान पत्र के साथ माता-पिता में किसी एक का प्रमाण पत्र देना होगा. वही 2004 के बाद जन्म लेने वाले वोटर को एक अपना पहचान पत्र के साथ माता-पिता दोनों का पहचान पत्र जमा करना होगा. पहचान जमा नहीं करने पर वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा. मतदाता सूची का पुनरीक्षण 25 जूलाई तक होगा. मौके पर बीस सूत्री अध्यक्ष चन्द्रचूड़ दिवाकर भाजपा अध्यक्ष आशुतोष कुमार, राजद अध्यक्ष जितेन्द्र पासवान, कांग्रेस अध्यक्ष रामानंदन दयाल, लोजपा आर के पप्पु पासवान व अन्य मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Santosh kumar singh

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >