विभिन्न मामलों में 18 अभियुक्तों को सुनायी गयी सजा

नालंदा जिले के चण्डी थाना क्षेत्र के काण्ड संख्या 382 / 20 में सोमवार को माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है.

By SANTOSH KUMAR SINGH | January 5, 2026 10:18 PM

बिहारशरीफ. नालंदा जिले के चण्डी थाना क्षेत्र के काण्ड संख्या 382 / 20 में सोमवार को माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. इस मामले में कुल 18 अभियुक्तों के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, और अन्य गंभीर अपराधों का आरोप था. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर, न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई है. इस मामले में 5 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना किया गया, जबकि शेष 13 अभियुक्तों को 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी गई. सत्येन्द्र दास पे० मिश्री दास, राजकुमार दास पे० जयकिशुन दास, शिवचन्द्र दास पे० सुन्दर दास, पप्पू दास पे० चन्देश्वर दास और जगदीश दास पे० जयकिशुन दास को धारा 302 (हत्या), 147, 148, 149, 341, 342, 448, भा.द.वि. के तहत दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन सश्रम कारावास के साथ 20,000 रुपये का जुर्माना किया गया. जुर्माना न चुकाने पर 2 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास दिया गया. वहीं शेष 13 अभियुक्तों को धारा 147, 148, 149, 341, 342, 448 आईपीसी के तहत दोषी पाया गया और उन्हें 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. इस मामले में मकेश दास पे० अर्जुन दास, इन्द्रजीत दास पे० केशो दास, संजय दास पे० सन्दर दास, सोनी दास पे० सीताराम दास, रामप्रवेश दास पे० जगेश्वर दास, किशोर दास पे० जूगल दास, जय किशुन दास पे० भनु दास, सुमंगल दास पे० अर्जन दास, बबीतर देवी पे० रामशीष दास, गडिया देवी पति पप्प दास, बिनोद दास पे० गोबर्धन दास, उर्मिला देवी पति दिनेश दास और मनर देवी पे० मटूर दास को सजा मिली. यह मामला चण्डी थाना क्षेत्र में घटी एक गंभीर घटना से संबंधित था, जिसमें पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए थे. न्यायालय ने सभी गवाहों को समय पर उपस्थित कराकर मामले की गहनता से सुनवाई की और इस महत्वपूर्ण फैसले तक पहुंचे. अब इस मामले में फैसला आ चुका है, और सभी अभियुक्तों को उनके अपराधों के अनुसार सजा दी जा चुकी है.

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