बिहार में अगले सप्ताह से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, घर का नक्शा पास कराने से लेकर ये सारी सुविधा मिलेगी ऑनलाइन

बिहार: होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. मुजफ्फरपुर नगर निगम ने अपने वेबसाइट पर डाटा अपलोड करते हुए तीनों चीज को ऑनलाइन का लिंक डाल दिया है. इस कारण नये वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक मैनुअल तरीके से जो वसूली हो रही थी. इस पर रोक लगा दी गयी है.

बिहार: होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. मुजफ्फरपुर नगर निगम (Muzaffarpur Nagar Nigam) ने अपने वेबसाइट पर डाटा अपलोड करते हुए तीनों चीज को ऑनलाइन का लिंक डाल दिया है. इस कारण नये वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक मैनुअल तरीके से (तहसीलदारों के माध्यम से ) जो वसूली हो रही थी. इस पर रोक लगा दी गयी है. हालांकि, राशि जमा करने वाला ऑनलाइन पोर्टल अगले सप्ताह से काम करेगा. नगर आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि 12 हजार से अधिक होल्डिंगों का डाटा अपलोड कर दिया गया है. बाकी जो डाटा है, उसे अपलोड कराया जा रहा है. ट्रेड लाइसेंस व नक्शा के आवेदन को लेकर भी नगर निगम के वेबसाइट https://mymmc.org पर लिंक दिख रहा है. अगले सप्ताह से सभी लिंक काम करने लगेगा.

यूजर चार्ज जमा नहीं करने वाले ऑनलाइन जमा करने से होंगे वंचित

नगर आयुक्त ने बताया कि अभी ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स की राशि पांच प्रतिशत छूट के साथ वहीं लोग जमा कर सकेंगे, जो वर्ष 2022-23 में होल्डिंग टैक्स के साथ पानी व सफाई के बदले यूजर चार्ज की राशि जमा किये हैं. कारण कि उनका डाटा निगम के पास उपलब्ध है. मोबाइल नंबर के साथ पूरी जानकारी निगम के वेबसाइट पर डाले गये लिंक पर अपलोड कर दिया गया है. बाकी, लोगों का डाटा एक से डेढ़ माह में इंट्री होगा. इसके बाद ही वैसे लोग अपना होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, शहरी क्षेत्र में करीब 53 हजार होल्डिंग हैं.

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टैक्स चोरी कर रहे मकानों का सर्वे में लगाये जायेंगे तहसीलदार

ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा होने की कवायद के बीच जो तहसीलदार अब तक आवंटित वार्ड में घर-घर घूम टैक्स की राशि ले रहे थे. वे अब टैक्स चोरी कर रहे मकानों का सर्वे करेंगे. नगर आयुक्त ने बताया कि बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो बहुमंजिले हैं, लेकिन उसका होल्डिंग टैक्स काफी कम जमा हो रहा है. तीन से चार कर्मियों की टीम बना वैसे मकानों की जांच करायी जायेगी. इसके बाद टैक्स चोरी के मामले पकड़ जुर्माना के साथ राशि की वसूली होगी.

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