Bihar News: बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा. यह इनके लिए अच्छी खबर है. मंगलवार को इस बात की घोषणा हुई है. दरअसल, कैबिनेट की बेठक में इसकी मुहर लग गई है. सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दी है. चार लाख शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा. इसके बाद नियोजित शिक्षकों को कई तरह के लाभ मिलेंगे. इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी. नियोजित शिक्षक काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे. वहीं, अब शिक्षा विभाग जल्द ही सक्षमता परीक्षा का आयोजन करेगा. इसके बाद शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा. इन्हें तीन बार परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा.
शिक्षकों को ट्रांसफर की मिलेगी सुविधा
राज्य में नियोजित शिक्षक अब सहायक टीचर कहलाएंगे. इससे पहले इनकी परीक्षा ली जाएगी. इसका तीन बार इन्हें मौका दिया जाएगा. वहीं, अगर तीनों बार यह परीक्षा में फेल हो जाते है, तो सरकार इनपर विचार करेगी. परीक्षा को पास कर लेने के बाद इन्हें वेतनमान आदि की सुविधा मिलेगी. अगर यह परीक्षा पास कर लेते है तो इन्हें मूल वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी. इसमें राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता और चिकित्सा भत्ता को शामिल किया है. इसमें समय के साथ ही शिक्षकों के वेतन में संशोधन भी होगा. शिक्षकों को प्रमोशन और ट्रांसफर जैसे लाभ भी दिए जाएंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षकों के ट्रांसफर को जिला के अंदर कर सकते है. वहीं, शिक्षक अगर चाहेंगे तो जिलों के बाहर भी उनका ट्रांसफर किया जाएगा.
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शिक्षकों के वेतन में होगा संशोधन
कक्षा एक से पांचवीं तक के शिक्षकों को 25 हजार रुपए मूल वेतन के तौर पर मिलेंगे. जबकि, कक्षा छह से नौवीं तक के शिक्षकों को 28 हजार रुपए दिए जाएंगे. नौंवी से 10वीं तक के शिक्षकों का मूल वेतन 31 हजार रुपए होगा. कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षकों का मूल वेतन 32 हजार रुपए का होगा. वहीं, आठ साल के बाद इन शिक्षकों को प्रोन्नति होने की संभावना होगी. समय- समय पर इन शिक्षकों के वेतन में संशोधन किया जाएगा. इस कारण इन्हें काफी लाभ पहुंचेगा. सरकार की ओर से शिक्षकों के हित को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है.
