दहेज हत्या में पति, सास, ससुर, ननद व देवर को कोर्ट ने सुनायी सजा

आरा : दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर विवाहिता को जलाकर हत्या करने के एक मामले में दसम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उर्मिलजीत कौर मान ने बुधवार को मृतका के पति, सास, ससुर, देवर व ननद को सश्रम कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद […]

आरा : दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर विवाहिता को जलाकर हत्या करने के एक मामले में दसम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उर्मिलजीत कौर मान ने बुधवार को मृतका के पति, सास, ससुर, देवर व ननद को सश्रम कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था.

अभियोजन के अधिवक्ता राजू कुमार सिंह ने बताया कि जगदीशपुर थानान्तर्गत विमवा भरटोली गांव निवासी जगरोशन शर्मा ने नतनी अंशु देवी की शादी 2014 में बहोरनपुर ओपी, बिहिया थानान्तर्गत गौरा गांव के संजय शर्मा के साथ की थी. शादी के बाद से उसके ससुरालवालों ने दहेज में मोटरसाइकिल के लिए उसे प्रताड़ित करते थे.
चार मई, 2016 को अंशु देवी को जलाकर हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर मृतका के पति संजय शर्मा, ससुर गोबर्द्धन शर्मा, सास लगनी देवी, देवर संजीत शर्मा व ननद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में सात गवाहों की गवाही हुई थी. जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाहों की गवाही हुई थी.
सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद दसमअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए संजय शर्मा को भादवि की धारा 304 बी के तहत आठ वर्षों के सश्रम कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा 498 ए के तहत तीन वर्ष के सश्रम कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा गोवर्धन शर्मा, लगनी देवी, संजीत शर्मा व गुड़िया को 498 ए के तहत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कैद व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि मृतका के करीब चार वर्षीय पुत्र को दी जायेगी.

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