अपहरण के प्रयास मामले में पांच वर्षों की सजा

आरा : एक 14 वर्षीया लड़की को अपहरण का प्रयास के करने के एक मामले में पास्को के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने मंगलवार को आरोपित दीपनारायण सिंह को पांच वर्षों के सश्रम कारावास व कुल 14 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक […]

आरा : एक 14 वर्षीया लड़की को अपहरण का प्रयास के करने के एक मामले में पास्को के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने मंगलवार को आरोपित दीपनारायण सिंह को पांच वर्षों के सश्रम कारावास व कुल 14 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया कि 28 अक्तूबर 2017 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक 14 वर्षीया लड़की छठ पूजा में अपने मामा के घर गयी थी.
उसने अपने स्कूल के गाड़ी ड्राइवर को फोन पर सूचना दी कि मामा के घर आयी हूं, स्कूल नहीं आऊंगी. उसी दिन शाम को ड्राइवर दीपनारायण सिंह अपने साथी के साथ आकर उसको बुलाया और जबरदस्ती पिस्तौल का भय दिखाकर मोटरसाइकिल पर बैठने लगा.
चिल्लाने की आवाज पर उसका मामा सहित अन्य लोग के आने पर उसे धक्का देकर गिरा दिया तथा भाग गया. घटना को लेकर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में सात गवाहों की गवाही हुई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को उक्त फैसला सुनाया.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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