मुन्ना सांईं की हत्या में पांच को आजीवन कारावास की सजा

आरा : चर्चित व्यवसायी मुन्ना सांईं हत्या में इस्तेमाल हुए आर्म्स के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीडी राय ने मंगलवार को पांच आरोपितों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष एसके शाही ने मुन्ना सांईं उर्फ संजय प्रसाद की हत्या के अनुसंधान के दौरान सोनू व सन्नी के […]

आरा : चर्चित व्यवसायी मुन्ना सांईं हत्या में इस्तेमाल हुए आर्म्स के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीडी राय ने मंगलवार को पांच आरोपितों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष एसके शाही ने मुन्ना सांईं उर्फ संजय प्रसाद की हत्या के अनुसंधान के दौरान सोनू व सन्नी के रूम से हत्या में इस्तेमाल की गयी देशी पिस्तौल 10 जुलाई को बरामद की थी.

दोनों आरोपित बघवा गली में ईश्वर प्रसाद के मकान में संयुक्त रूप से किराये पर रहते थे. तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष ने आर्म्स एक्ट के तहत एक अलग से सोनू सहित पांच अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बता दें कि 9 जुलाई, 2016 को बाबू बाजार में मुन्ना सांईं की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. उक्त हत्या के मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई करते हुए चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 7 फरवरी, 2017 को सोनू, सन्नी, चंदन, नेपाली उर्फ रवींद्र प्रसाद व कौशल कुमार श्रीवास्तव को आजीवन कारावास की सजा दिया गया था.

नौ गवाहों की कोर्ट में करायी गयी थी गवाही : अभियोजन पदाधिकारी श्री दुबे ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सोनू प्रसाद व सन्नी प्रसाद को दो – दो वर्ष व एक – एक हजार रुपया अर्थदंड तथा चंदन प्रसाद, नेपाली उर्फ रवींद्र प्रसाद व कौशल कुमार श्रीवास्तव को एक – एक वर्ष का कारावास व पांच- पांच सौ रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई.

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