bhagalpur news. शराब बरामदगी मामले में शातिर अकला मंडल दोषी करार

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एक्साइज कोर्ट वन सौरभ कुमार वर्मा की अदालत ने शराब बरामदगी मामले में नवगछिया इलाके के शातिर अपराधी रंगरा थाना क्षेत्र के सधुवा गांव निवासी अखिलेश कुमार उर्फ अकला मंडल को दोषी करार दिया है.

By NISHI RANJAN THAKUR | September 2, 2025 10:31 PM

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एक्साइज कोर्ट वन सौरभ कुमार वर्मा की अदालत ने शराब बरामदगी मामले में नवगछिया इलाके के शातिर अपराधी रंगरा थाना क्षेत्र के सधुवा गांव निवासी अखिलेश कुमार उर्फ अकला मंडल को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदुओं पर चार सितंबर को सुनवाई होगी. अभियुक्त अकला मंडल को बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम धारा 30 ए के तहत दोषी पाया गया है. न्यायालय की सुनवाई में सरकार की ओर से अभियोजन संचालन विशेष लोक अभियोजक बासुदेव प्रसाद साह, अपर विशेष लोक अभियोजक ईश्वरचंद्र झा कर रहे थे. फाइनेंस कर्मी की हत्या मामले में पुलिस को थी अकला मंडल की तलाश छह मई 2023 को पूर्णिया के टीकापट्टी निवासी और फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन का काम करने वाले नकुल कुमार पासवान की हत्या अपराधियों ने परवत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर और छोटी परवत्ता गांव के बीच में कर दी थी. इस हत्या मामले में पुलिस को अकला मंडल की तलाश थी. सात मई 2023 को पुलिस को सूचना मिली कि अकला मंडल इस्मालपुर थाना क्षेत्र के कटकिन्ना बहियार स्थित अपने ससुराल में अनिल मंडल के बासा पर छिप कर रह रहा है. नवगछिया के तत्कालीन एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर पांच थानों की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की. मौके से ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से पुलिस ने एक लोडेड देशी पिस्टल, आठ जिंदा कारतूस, एक बिंडोलिया, दस हजार की नगदी, बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल बरामद किया. जिस चौकी पर अकला सोया था उसके नीचे 15 लीटर के गैलन में पांच लीटर देशी शराब भी पुलिस ने बरामद किया. अकला का रहा है पुराना आपराधिक इतिहास शराब बरामदगी मामले की सुनवाई भागलपुर के एक्साइज कोर्ट वन में अलग से की जा रही है जबकि हथियार बरामदगी और हत्या का मामला नवगछिया के न्यायालयों में विचाराधीन है. मालूम हो कि अकला मंडल लगभग दो दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय है. हत्या, लूट, रंगदारी, गैंगवार जैसे डेढ़ दर्जन जघन्य वारदातों के मामले में वह आरोपित रहा है. मामले की प्राथमिकी इस्माइलपुर थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष मो एजाज रिजवी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जबकि कांड के अनुसंधानकर्ता एसआइ मनीष कुमार थे. आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त को दो वर्ष कारावास भागलपुर: सुलतानगंज थाने के एक आर्म्स एक्ट के मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के संबंधित कोर्ट ने अभियुक्त को दो वर्ष कारावास की सजा दी है. सजा पाने वाला अभियुक्त सुलतानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर निवासी रामवरण पासवान है. अभियुक्त को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए में दोषी पाते हुए दो वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. जबकि शस्त्र अधिनियम की धारा 26 में भी दो वर्ष कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा दी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलने की बात कोर्ट ने अपने फैसले में कही है.

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