Bhagalpur News. टीएमबीयू में नियम एक, दो तरह से किया जा रहा पालन

टीएमबीयू में एक नियम का दो तरह से पालन.

— नियम के तहत प्रेस मैनेजर सहित पांच कर्मचारियों का वेतन राेका, इसी नियम से एक शिक्षक को किया जा रहा भुगतान टीएमबीयू में एक ही नियम का दो तरह से पालन करने का मामला प्रकाश में आया है. इस नियम का पालन करते हुए विवि प्रेस मैनेजर सहित पांच कर्मचारियों का वेतन राेका गया है. लेकिन इसी नियम में दूसरी तरफ एक शिक्षक काे भुगतान किया जा रहा है. इस बाबत शिक्षक को किये जा रहे भुगतान की शिकायत प्रभारी कुलपति से की गयी है. प्रेस के कर्मचारियों का वेतन जून 2025 से ही राेका गया है. विवि के सूत्रों की मानें, तो सरकार ने व्यवस्था बनायी है कि वर्ष 2005 के बाद बहाल कर्मचारियों की राशि नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में कटाैती की जायेगी. इसके अलावा परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर (प्रान) जेनरेट हाेंगे. उन्हें ही भुगतान होगा. वहीं, टीएमबीयू में कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति 2007 व 2009 में हुई है. इसमें प्रेस मैनेजर काे एनपीएस में राशि कटाैती कराने काे कहा गया. लेकिन उनका तर्क था कि जिस परिनियम से उनकी नियुक्ति हुई है. उसके अनुसार उनका पीएफ कट रहा है. विवि ने उनके वेतन से 10 फीसदी की कटाैती शुरू कर दी. साथ ही प्रान जेनरेटर कराने के लिए कहा गया था. उन्हाेंने पीएफ वाला ही तर्क दिया. इस बार उनके साथ पांच कर्मचारियों का वेतन राेका गया है. मामला काेर्ट में है.कोर्ट से कर्मचारियों के पक्ष में आदेश जारी हुआ है. उनलोगों को अबतक भुगतान शुरू नहीं किया गया है.वहीं, शिक्षक काे लेकर हुई शिकायत में कहा कि उनकी नियुक्ति भी 2007 में हुई थी. लेकिन बिना पीएफ कटाैती किये व प्रान जेनरेट हुए बिना उन्हें पेमेंट हो रहा है. मामले को लेकर रजिस्ट्रार से विवि का पक्ष लेना चाहा. लेकिन उनसे बात नहीं हो पायी.

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Author: ARFIN ZUBAIR

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