डेढ़ साल पूर्व एडीजे-5 की अदालत ने जारी किया था एनबीडब्लू, 6 फरवरी 2025 को मांगे गये जवाब पर भी नहीं दिया ध्यान
संवाददाता, भागलपुर
मोजाहिदपुर (बबरगंज) थाना में दर्ज कांड संख्या 20/18 में आरोपित के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट का तामिला नहीं करने पर थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोर्ट ने शोकॉज की कार्रवाई की है. बता दें कि मामला एडीजे-5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चल रहा है. जहां से कांड के इकलौते आरोपित लाल मोहन प्रसाद यादव उर्फ लल्ला के विरुद्ध पूर्व में कोर्ट ने पहले समन, फिर जमानती वारंट निर्गत किया था. बावजूद आरोपित को पुलिस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी. जिसके बाद विगत 10 अक्तूबर 2023 को गैर जमानती वारंट निर्गत किया था और वारंट के निष्पादन की जिम्मेदारी बबरगंज थानाध्यक्ष को दी गयी थी. डेढ़ साल से निर्गत वारंट का तामिला नहीं करने पर विगत 6 फरवरी 2025 को कोर्ट ने मामले में निर्गत गैर जमानती वारंट का तामिला रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर बबरगंज थानाध्यक्ष से जवाब मांगा था.अभियुक्त के पास से बैग में मिला था बोतल बम
थानाध्यक्ष द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और कोर्ट में अपना जवाब समर्पित नहीं किया. जिसके बाद बुधवार को एडीजे 5 की अदालत ने बबरगंज थानाध्यक्ष के विरुद्ध शोकॉज की कार्रवाई की है. और इसकी प्रतिलिपि भागलपुर एसएसपी को भी भेजी गयी है. बता दें कि 27 जनवरी 2018 को बबरगंज थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष एसआइ राजेश कुमार रंजन ने गुप्त सूचना के आधार पर अलीगंज स्थित डीवीसी कॉलोनी के पास से लाल मोहन प्रसाद यादव उर्फ लल्ला को पकड़ा था. उसके पास मौजूद बैग से बोतल बम की बरामदगी की गयी थी. मामले में पुलिस ने बम को जब्त कर गिरफ्तार अभियुक्त को विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था.
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