सरकारी बकायदारों में प्रखंड व अनुमंडल कार्यालय पर 68.85 लाख, शिक्षा विभाग के विद्यालयों पर 48.51 लाख, रेलवे विभाग पर 36.86 लाख, महाविद्यालय कहलगांव पर 18.23 लाख, बिजली विभाग पर 18.50 लाख, स्वास्थ्य विभाग पर 13.91 लाख, सिंचाई विभाग पर 12.58 लाख, पुलिस विभाग पर 11.71 लाख, जिला परिषद पर 7.43 लाख तथा डाकघर पर 2.46 लाख रुपये बकाया हैं.
उप विकास आयुक्त भागलपुर द्वारा भी संबंधित विभागों को पत्र जारी कर ओटीएस योजना के तहत एकमुश्त भुगतान कर छूट का लाभ लेने का निर्देश दिया गया है. वहीं, आवासीय व व्यावसायिक होल्डिंग धारकों में वार्ड 14 कई लोगों पर एक लाख से अधिक का बकाया है.नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि अनधिकृत इमारतों पर भी संपत्ति कर का आकलन व वसूली की जाएगी. हालांकि, इससे उन्हें कोई कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी. सभी तहसीलदारों व टैक्स दारोगा को निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च तक सभी मकानों का होल्डिंग आईडी बनाकर टैक्स जमा कराना सुनिश्चित करें.
