– कजरैली के बड़ी गुड्डी गांव में अरविंद यादव की हत्या, तो बिंदू देवी को कर दिया था अधमरा- मृतक की पत्नी शोभा देवी के फर्द बयान पर 9 लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया गया था केस
संवाददाता, भागलपुर
कजरैली में डेढ़ साल पूर्व हुए अरविंद यादव हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने कांड के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बुधवार को मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय में एडीजे-2 की अदालत ने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की. जिसमें दोनों ही पक्षों को सुना और इसके बाद अपना फैसला सुनाया. दोषी पाये गये अभियुक्तों में मनोज यादव, संजय यादव, बासुकी यादव, बुद्धन यादव और राजू यादव शामिल हैं. कोर्ट ने मामले में आजीवन कारावास के साथ-साथ सभी अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी सुनायी है. बता दें कि कजरैली के बड़ी गुड्डी गांव में विगत 14 जुलाई 2023 को जमीन विवाद को लेकर आरोपितों ने मिल कर अरविंद यादव की हत्या कर दी थी. जबकि बिंदू देवी को मारपीट कर अधमरा कर दिया था.क्या था मामला :मामले में मृतक अरविंद यादव की पत्नी शोभा देवी के फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया था. जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि कजरैली के बड़ी गुड्डी निवासी उनके पति अरविंद यादव 14 जुलाई 2023 को अपने खेत गये थे. इसी दौरान कट्टू यादव, कबू यादव, बुद्धन यादव, राजू यादव, मनोज यादव, संजय यादव, धनिया यादव, बासूकी यादव और प्रह्लाद यादव सभी एकजुट होकर खेत पहुंचे और अरविंद यादव को लाठी-डंडे से बेरहमी से मारने लगे. तभी पास के खेत में काम कर रही बिंदू देवी वहां पहुंच गयी और अरविंद यादव को बचाने का प्रयास करने लगी. जिसमें उन लोगों ने बिंदू देवी को मारपीट कर अधमरा कर दिया था. इस दौरान लोगों ने मौके पर गोली चलने की भी आवाज सुनी थी. जब तक गांव के लोग वहां पहुंचते सभी आरोपित भाग गये. इसके बाद घायलों को पहले इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. जहां से उनकी स्थिति नाजुक बता, मायागंज अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान अरविंद यादव की मौत हो गयी.
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