Bhagalpur News: पत्नी के प्रेमी की हत्या करने के मामले में पति को उम्र कैद
पत्नी के साथ एक 22 वर्षीय लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में देख खंती से सिर पर वार कर की थी हत्या
= पत्नी के साथ एक 22 वर्षीय लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में देख खंती से सिर पर वार कर की थी हत्या
संवाददाता, भागलपुर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 की अदालत ने पत्नी के प्रेमी की हत्या मामले में आरोपी पति बैरिया दियारा निवासी कैलाश यादव को दोषी करार दिया है. कैलाश यादव को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया है. सजा के बिंदुओं पर 30 मई को सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास कर रहे थे. उन्होंने बताया कि घटना वर्ष 2018 के दो फरवरी की है. कैलाश मंडल ने अपनी पत्नी के साथ एक 22 वर्षीय लड़के शिवनंद कुमार को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. इसके बाद उसने गुस्से में आकर लोहे की खंती से शिवनंदन के सिर पर तब तक प्रहार किया, जबतक उसकी मौत नहीं हो गयी. मामले की प्राथमिकी में कैलाश मंडल और उसकी पत्नी को आरोपी बनाया गया था. अभियोजन पक्ष से छह गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी. मामले में आरोपित पत्नी को दोष मुक्त कर दिया गया है. मामले की प्राथमिकी नाथनगर थाना कांड संख्या 772, वर्ष 2018 दर्ज की गयी थी. जबकि न्यायालय में एसटी नंबर 452/2019 दर्ज कर सुनवाई की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
