भागलपुर साढ़े सात साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अब तक कोर्ट के समक्ष एफएसएल रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. मामले में कोर्ट ने भागलपुर के सीनियर एसपी सहित कांड के अनुसंधानकर्ता से रिपोर्ट नहीं सौंपने पर शोकॉज करने के साथ 22 फरवरी को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है. स्पष्टीकरण की कॉपी भागलपुर एसएसपी कार्यालय को गुरुवार को ही सौंप दी गयी. जानकारी हो कि शाहकुंड थाना क्षेत्र के खेरई गांव निवासी लोकेश यादव की पत्नी गुंजन देवी की मौत 12 नवंबर 2017 को जहरीला पदार्थ खाने से हुई थी. मामले में सुल्तानगंज के शाहाबाद निवासी मृतका की मां सुनीता देवी ने लिखित आवेदन देकर दामाद के विरुद्ध दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. मामले में वर्ष 2022 में एफएसएल रिपोर्ट अप्राप्त दर्शाते हुए अनुसंधानकर्ता द्वारा चार्जशीट समर्पित किया गया था. जिसके बाद विगत 11 अक्तूबर 2022 को मामले में दहेज हत्या की धारा में आरोप का गठन कोर्ट ने किया था. अभियोजन की ओर से मामले में लगभग सभी गवाही ओर साक्ष्यों को प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन कई बार निर्देश दिये जाने के बावजूद कोर्ट में एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसको लेकर कोर्ट ने मामले में पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण की कार्रवाई की है.
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