bhagalpur news. अफजाल हत्याकांड में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 19 की अदालत ने नाथनगर थाना क्षेत्र के मोमिन टोला में हुए अफजाल (35) हत्याकांड मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है.

By NISHI RANJAN THAKUR | September 8, 2025 11:11 PM

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 19 की अदालत ने नाथनगर थाना क्षेत्र के मोमिन टोला में हुए अफजाल (35) हत्याकांड मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है. सजा पाने वाले अभियुक्तों में नाथनगर थाना क्षेत्र के मोमिन टोला निवासी इरसाद हुसैन, इफ्तेखार अंसारी, मो सारूख, मो ललुआ है. भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302, 120बी में आजीवन कारावास की सजा और 25 – 25 हजार अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में छह माह सश्रम कारवास की सजा भाेगनी होगी. आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी पाते हुए अभियुक्तों को सात – सात वर्ष की सजा और 10 -10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन माह सश्रम कारवास की सजा भोगनी होगी. सभी सजा साथ-साथ चलने की बात न्यायाधीश ने अपने फैसले में कही है. न्यायालय की सुनवाई में सरकार की ओर से अभियोजन संचालन सहायक अभियोजन पदाधिकारी वीरेश प्रसाद मिश्र कर रहे थे. घटना 14 सितंबर वर्ष 2022 की है. अफजाल नाथनगर में दुकानदारी करते थे. रात्रि 9.45 से 10 बजे के बीच वे दुकान बंद कर घर जा रहे थे. इसी क्रम में अपराधियों ने गोली मार कर अफजाल की हत्या कर दी. कांड की प्राथमिकी हाजी इरशाद आलम के आवेदन के आधार पर दर्ज की गयी थी. इसमें इरशाद हुसैन समेत अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था. हत्याकांड में दोषी पाये गये अन्य तीन अभियुक्त कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त हैं. घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया है. इरशाद आलम का इरशाद हुसैन के साथ जमीन विवाद चल रहा था. इसी रंजिश में इरशाद आलम के भतीजे अफजाल की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. घटना की प्राथमिकी नाथनगर थाना कांड संख्या 722, वर्ष 2022 में दर्ज की गयी थी.

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