bhagalpur news. स्टूडेंट कोड या अपार आइडी नहीं रहने पर भी होगा नामांकन

जिला शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में छात्रों के नामांकन को लेकर जिले के सरकारी विद्यालयों को सख्त निर्देश दिया हैं

जिला शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में छात्रों के नामांकन को लेकर जिले के सरकारी विद्यालयों को सख्त निर्देश दिया हैं. कहा कि किसी भी छात्र-छात्राओं को केवल परमानेंट एजुकेशन नंबर, स्टूडेंट कोड या अपार आइडी नहीं होने के आधार पर नामांकन से वंचित नहीं किया जायेगा. बताया जा रहा कि पिछले बार शिकायत मिली थी कि कुछ विद्यालय उक्त दस्तावेजों के कमी के कारण नामांकन लेने से मना कर दिया था. विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन माना है.

मुख्यालय ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि किसी छात्र के पास पैन या स्टूडेंट कोड उपलब्ध नहीं है. इसके बाद भी संबंधित विद्यालय टीसी के आधार पर उसका नामांकन अविलंब सुनिश्चित करेंगे. बाद में यू-डायस एवं ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सत्र 2026-27 के दौरान आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दिया जायेगा. प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना सुनिश्चित करें. साथ में चेतावनी दिया कि आदेश की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

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By ATUL KUMAR

ATUL KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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