bhagalpur news. भागलपुर के पूर्व एडीएम के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्यवाही

भागलपुर के तत्कालीन अपर समाहर्ता अजय कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग ने लिया है.

भागलपुर के तत्कालीन अपर समाहर्ता अजय कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग ने लिया है. वे सेवानिवृत्त हैं. उनके विरुद्ध कहलगांव चौधरी टोला के सुनील किशोर प्रसाद ने परिवाद-पत्र दिया था. इसमें आरोप लगाया गया कि राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश के बावजूद श्री सिंह ने दाखिल-खारिज रिविजन वाद में एक पक्षीय सुनवाई करते हुए सेवानिवृत्ति के बाद बैकडेटिंग कर कहलगांव डीसीएलआर के दाखिल-खारिज अपील वाद के आदेश को विखंडित का आदेश पारित किया. इस आरोप के संबंध में राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा साक्ष्य सहित आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया. इसके आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र पुनर्गठित किया गया. आरोपों पर श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी. श्री सिंह ने आरोपों से इनकार किया. समीक्षा के बाद आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया. कार्यवाही के लिए महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त, बिहार को स्वयं या उनके अधीन किसी जांच आयुक्त को जांच करने और राजस्व के प्रधान सचिव द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने कहा गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Nishi ranjan thakur

निशिरंजन ठाकुर मुख्यधारा की पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय. साहित्यिक विषयों में भी गहरी रूचि. खबरों में तथ्य के साथ मानवीय संवेदना और भाषा की सादगी को अहम मानते हैं.

और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >