bhagalpur news. सिंगल यूज प्लास्टिक बेचनेवालों के खिलाफ फरवरी में चलेगा विशेष अभियान

बिहार सरकार के नगर विकास व आवास विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रभावी प्रतिबंध लागू कराने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है.

बिहार सरकार के नगर विकास व आवास विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रभावी प्रतिबंध लागू कराने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. यह अभियान जनवरी में चलना था, लेकिन भागलपुर जिले में नहीं चला. अब फरवरी में चलेगा.

सरकार के उप सचिव रंजन कुमार चौधरी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय कार्यबल (नेशनल टास्क फोर्स) की नौवीं बैठक में लिये गये निर्णय के आधार चिह्नित एकल उपयोग प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन, भंडारण, बिक्री व उपयोग पर रोक लगाने के लिए सघन अभियान आवश्यक है.

निर्देश के अनुसार, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नगर विकास व आवास विभाग, नगर निकायों और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर प्रत्येक माह कम से कम दो बार विशेष अभियान चलाया जायेगा. इस दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की जायेगी.

क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी सौंपी जिम्मेदारी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा इस अभियान के लिए क्षेत्रवार टीम का गठन किया गया है. भागलपुर और पूर्णिया सहित सभी प्रमंडलों में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है. भागलपुर क्षेत्र में भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिलों में विशेष अभियान चलाया जायेगा. पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि 12 और 13 फरवरी को नगर निकाय क्षेत्रों में विशेष रूप से अभियान संचालित किये जायें. इस कार्य के लिए स्थानीय थाना व जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करने को कहा गया है.

पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से अपील की है कि वे प्रशासनिक सहयोग प्रदान करते हुए अभियान को सफल बनायें. विभाग का मानना है कि इस सख्ती से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सकेगा.

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By NISHI RANJAN THAKUR

NISHI RANJAN THAKUR is a contributor at Prabhat Khabar.

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