भागलपुर में चेक बाउंस के 138 मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत शुरू, तीन पीठों में होगी सुनवाई

Bhagalpur News: भागलपुर न्यायमंडल में 138 NI एक्ट से जुड़े चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है. तीन पीठों का गठन किया गया है जो आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन करेंगी.

Bhagalpur News: भागलपुर में चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) से जुड़े मामलों के त्वरित और आपसी समझौते के आधार पर निपटारे के लिए शनिवार से विशेष लोक अदालत की शुरुआत हो गई. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित इस विशेष लोक अदालत में भागलपुर और नवगछिया की तीन पीठों में मामलों की सुनवाई होगी. इसका उद्देश्य लंबित मामलों का जल्द समाधान कर पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है.

दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ शुभारंभ

शनिवार को भागलपुर न्यायमंडल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष-सह-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.

इस अवसर पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजकुमार राजपूत, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजकपूर और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज नारायण निगम भी मौजूद रहे.

तीन पीठों में होगी मामलों की सुनवाई

विशेष लोक अदालत के संचालन के लिए कुल तीन पीठों का गठन किया गया है.

इनमें भागलपुर व्यवहार न्यायालय में दो पीठ और व्यवहार न्यायालय, नवगछिया में एक पीठ बनाई गई है. इन पीठों के समक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी.

चेक बाउंस के मामलों का होगा आपसी समझौते से निपटारा

विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से चेक बाउंस से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा.

यहां दोनों पक्षों की सहमति और आपसी समझौते के आधार पर विवादों का समाधान कराया जाएगा. इससे पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया, समय और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलने की उम्मीद है.

पक्षकारों से की गई विशेष अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने धारा 138 एनआई एक्ट से जुड़े लंबित मामलों के सभी पक्षकारों से विशेष लोक अदालत में उपस्थित होने की अपील की है.

प्राधिकार का कहना है कि आपसी सहमति से मामलों का समाधान होने पर न केवल विवाद जल्दी समाप्त होंगे, बल्कि न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा.

Bhagalpur News: क्या है धारा 138 एनआई एक्ट

परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 उन मामलों से संबंधित है, जिनमें बैंक द्वारा चेक अनादर (चेक बाउंस) होने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है.

ऐसे मामलों में लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों की सहमति से समझौता होने पर विवाद का त्वरित समाधान संभव हो जाता है.

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