ठगी की आरोपित पूर्व मुखिया की जमानत याचिका खारिज
सबौर थाना में ढाई साल पूर्व दर्ज ठगी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजी गयी पूर्व मुखिया उषा गुप्ता की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. सीजेएम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को इंचार्ज कोर्ट एसीजेएम 2 ने सुनवाई कर, इसे खारिज कर दिया.
संवाददाता, भागलपुर
फिरौती के लिए की गयी हत्या मामले में आरोपित का बेल रिजेक्ट
अकबरनगर थाना क्षेत्र के इंग्लिश चिचरौन निवासी मो मुस्तकीम के भाई की 5 लाख रुपये फिरौती के लिए अपहरण करने और बाद में उसका शव बरामद होने के मामले में पुलिस ने अप्राथमिक अभियुक्त सिंकदर यादव उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जेल में बंद सिकंदर यादव की ओर से एसीजेएम की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इधर सुलतानगंज थाना में कुछ दिन पूर्व दर्ज हत्या के प्रयास मामले में जेल में बंद अभियुक्त ऋतु राज, प्रकाश दास और हिमांशु राज की ओर से भी जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.घर को जलाने के मामले के फरार आरोपित ने किया सरेंडर
औद्योगिक प्रक्षेत्र (जीरोमाइल) थाना में चार साल पूर्व दर्ज मामले के फरार अभियुक्त ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने वाला अभियुक्त कांड का नामजद अभियुक्त प्रदीप मंडल है. सरेंडर करने के साथ साथ उसकी ओर से मामले में जमानत याचिका भी दाखिल की गयी थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले में भागलपुर कोर्ट और पटना उच्च न्यायालय ने पूर्व में प्रदीप मंडल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया था. पुलिसिया दबिश के बाद उसने कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
