bhagalpur news. सरकारी व निजी स्कूलों में नौवीं व 11वीं कक्षा में अधिक लेने पर होगी कार्रवाई

सरकारी व निजी स्कूलों में नौवीं व 11वीं कक्षा में नामांकन को लेकर मनमानी पर सख्ती की जायेगी

सरकारी व निजी स्कूलों में नौवीं व 11वीं कक्षा में नामांकन को लेकर मनमानी पर सख्ती की जायेगी. शिक्षा विभाग ने नामांकन शुल्क के लिए निर्धारित शुल्क तय कर सूची जारी की है. निर्देश दिया है कि सभी स्कूल तय शुल्क के अनुसार ही नामांकन लें. उद्देश्य है कि नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है. अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ को कम करना है. विभाग ने नामांकन से जुड़े सभी मदों को स्पष्ट करते हुए शुल्क निर्धारित किया है. डीपीओ एसएसए ने कहा कि कोई स्कूल निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेते है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी. छात्रों से शुल्क लेने के बाद रसीद देना अनिवार्य है. बताया जा रहा कि निर्धारित दर के अनुसार, कक्षा नौ में सामान्य वर्ग के छात्रों से 420 रुपये शुल्क लिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए यह राशि 340 रुपये तय की गई है. वहीं, 11वीं कक्षा में कला व वाणिज्य संकाय के सामान्य वर्ग के छात्रों को 940 रुपये व विज्ञान संकाय के छात्रों को 1200 रुपये देने होंगे. एससी-एसटी वर्ग के लिए शुल्क क्रमशः 560 व 760 रुपये निर्धारित है.

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By ATUL KUMAR

ATUL KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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