ओवरलोडिंग को ले टोलप्लाजा के पास लगेगा सेंसर युक्त धर्मकांटा
भागलपुर : जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मंगलवार को भू अर्जन की लंबित योजना की समीक्षा के दौरान विक्रमशिला सेतु पर ओवरलोड नहीं होने को लेकर दो अहम निर्देश दिये. पहले निर्देश में टोल प्लाजा के निकट सेंसरयुक्त धर्म कांटा लगाने व दूसरा ओवरलोड वाहन को लेकर कमेटी गठित के लिए कहा. उक्त कमेटी लोड एसेसमेंट […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
भागलपुर : जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मंगलवार को भू अर्जन की लंबित योजना की समीक्षा के दौरान विक्रमशिला सेतु पर ओवरलोड नहीं होने को लेकर दो अहम निर्देश दिये. पहले निर्देश में टोल प्लाजा के निकट सेंसरयुक्त धर्म कांटा लगाने व दूसरा ओवरलोड वाहन को लेकर कमेटी गठित के लिए कहा.
उक्त कमेटी लोड एसेसमेंट की रिपोर्ट देगी. विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण वरीय परियोजना अभियंता को व्यक्तिगत रुचि लेकर काम करने का निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता, एनएचएआइ के परियोजना निदेशक, पुल निर्माण निगम खगड़िया के कार्यपालक अभियंता और भागलपुर समेत एनएच के अभियंता और रेलवे अधिकारी मौजूद थे.
दो पालियों में ट्रकों की निगरानी करेंगे डीएसपी और इंस्पेक्टर
भागलपुर : विक्रमशिला सेतु पर 20 टन से अधिक भार वाले ट्रकों के परिचालन पर रोक को लेकर एक डीएसपी और इंस्पेक्टर की प्रतिनियुक्ति की दी गयी है. प्रभात खबर में प्रकाशित फोटो न्यूज पर संज्ञान लेते हुए ट्रकों के परिचालन पर निगरानी के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया था. डीआइजी के आदेश का पालन करते हुए एसएसपी ने दो पालियों में एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर को ट्रकों की निगरानी के लिए प्रतिनियुक्त किया है.
इसमें पुलिस केंद्र के प्रारक्ष पुलिस उपाधीक्षक (सिविल डीएसपी) संजीवकांत और पुलिस कार्यालय के मघ निषेध कोषांग के पुलिस निरीक्षक (इंस्पेक्टर) राजेश कुमार की प्रतिनियुक्ति की गयी है. डीएसपी संजीवकांत हर रोज रात 9 बजे से लेकर देर रात 1 बजे तक और इंस्पेक्टर राजेश कुमार को देर रात 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक विक्रमशिला सेतु पर प्रतिनियुक्त किया गया है.
एसएसपी ने बताया कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गयी है कि वे विक्रमशिला सेतु से जाने और आने वाले ट्रकों को धर्मकांटा रसीद के आधार पर जांच करेंगे. धर्मकांटा की रसीद नहीं दिखाने वाले या रसीद में 20 टन से अधिक भार होने पर ट्रक चालकों पर कार्रवाई कर उन्हें लौटा दिया जायेगा.