बेतिया से अवध किशोर तिवारी की रिपोर्ट
Heatwave Alert: पश्चिम चंपारण जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 25 जून से 27 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया निर्णय
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी और लू बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है. ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है.
कक्षा 9 से ऊपर की पढ़ाई सुबह होगी
डीएम के निर्देशानुसार कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 6:30 बजे से 11:00 बजे तक किया जा सकेगा. सभी विद्यालयों को निर्धारित समय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
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आंगनबाड़ी और कोचिंग संस्थानों पर भी लागू रहेगा आदेश
जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों पर भी प्रभावी रहेगा. नर्सरी से कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां इस अवधि में बंद रहेंगी.
27 जून तक प्रभावी रहेगा आदेश
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 25 जून 2026 से प्रभावी होकर 27 जून 2026 तक लागू रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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अभिभावकों से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों से बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने तथा आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की अपील की है.
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