23 दिन बीते, जिले में राजस्व महाअभियान की अपेक्षाकृत गति धीमी

जिले में राजस्व महाअभियान के तहत जमाबंदियों में सुधार करने का काम आरंभ किया गया है. यह कार्य 20 सितंबर तक चलेगा.

बेतिया. जिले में राजस्व महाअभियान के तहत जमाबंदियों में सुधार करने का काम आरंभ किया गया है. यह कार्य 20 सितंबर तक चलेगा. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम रैयतों के भूमि संबंधी विवरणों को अद्यतन करना, भूमि संबंधी हो रही कठिनाईयों के निवारण के लिए परिमार्जन खाता, खेसरा, रकबा नाम आदि में सुधार किया जायेगा तथा उतराधिकार नामांतरण बंटवारा संबंधी आवेदनों को लिया जायेगा, लेकिन महाअभियान को आंरभ हुए करीब 23 दिन बीत चुके है, लेकिन अभी तक जिले के मात्र 9 लाख 33 हजार रैयतो को हीं जमाबंदी पर्ची का वितरण किया जा सका है. जबकि जिले में रैयतों की संख्या करीब 15 लाख 93 हजार 796 है. वहीं अब तक 15 हजार रैयतों ने ही सुधार के लिए अपने कागजात राजस्व कर्मियों के पास दिया है. इन कागजातों में बंटवारा, त्रुटि सुधार से लेकर दाखिल-खारिज के आवेदन भी शामिल हैं. इस अभियान में वैसे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनके के पास आवश्यक कागजात नहीं है. नतीजतन विशेष रूप से रैयत खतियान के लिए दर-दर भटक रहे हैं. एक बार फिर जिले के अभिलेखागारों में अपने जमीन के कागजातों के लिए रैयतो की भीड़ लगनी आरंभ हो गयी है. ऑनलाइन खातियान नहीं मिलने से जिले के दूरदराज से आए लोग अभिलेखागार आ रहे हैं. इसमे भी उन्हें काफी परेशान होना पड़ रहा है. कागजात की कमी के चलते अब तक अधिकांश रैयतों ने त्रुटि सुधार के लिए आवेदन भी नहीं दे पाए हैं. हालांकि अपर समाहर्ता राजीव कुमार सिन्हा की माने तो महा अभियान की सफलता के लिए हर स्तर पर पहल की जा रही है. कार्य की मॉनीटरिंग प्रति दिन जिला स्तर से की जा रही है. ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो. यह अभियान 20 सितंबर तक चलेगा. शिविर भी 20 सितंबर तक चलेगी. लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक हल्का में दो-दो शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं. इसके लिए अंचलवार अलग-अलग तिथि निर्धारित की गई है. इस शिविर के माध्यम से लोगों को चार तरह की सुविधाएं दी जाएंगी. पहला त्रुटिपूर्ण जमाबंदी में सुधार कर सकेंगे. दूसरा छूटी हुई जमाबंदियों को नए सिरे से जमाबंदी कायम करा सकेंगे. तीसरे तरह की समस्या के लिए मृत जमाबंदीदार के उतराधिकारी दाखिल-खारिज करा सकेंगे और चौथे में सहमति के आधार पर बंटवारा कर दाखिल खारिज कराने की सुविधा प्रदान की जानी है. शिविर में आवेदकों को शपथ पत्र देना होगा. इसमें संबंधित का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी. इस बाबत अपर समाहर्ता ने बताया कि संबंधित मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदक को उनके निष्पादित कार्य की जानकारी दे दी जाएगी.

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Author: SATISH KUMAR

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