वाल्मीकिनगर के चर्चित पूजा हत्याकांड में बड़ा फैसला, आरोपी दोषी करार, 1 अगस्त को सजा पर सुनवाई

वाल्मीकिनगर के बहुचर्चित पूजा हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय उर्फ कृष्णा सिंह को हत्या का दोषी करार दिया है. अब सजा के बिंदु पर 1 अगस्त को सुनवाई होगी.

Valmikinagar News: बगहा के वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित पूजा हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने आरोपी अजय उर्फ कृष्णा सिंह को हत्या का दोषी करार दिया है. अब मामले में सजा के बिंदु पर 1 अगस्त को सुनवाई होगी.

नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद एक वर्ष के भीतर यह अदालत का आठवां फैसला माना जा रहा है.

निर्माण कार्य में मुंशी था आरोपी

अपर लोक अभियोजक मन्नु राव ने बताया कि वाल्मीकिनगर थाना कांड संख्या 15/25 में बक्सर जिले के रहने वाले अजय सिंह उर्फ कृष्णा सिंह के खिलाफ हत्या का आरोप सिद्ध हुआ है.

अभियोजन के अनुसार, घटना के समय आरोपी वाल्मीकिनगर में निर्माणाधीन स्वाभिमान बटालियन भवन के निर्माण कार्य में संवेदक के मुंशी के रूप में कार्यरत था.

कॉल डिटेल और वैज्ञानिक साक्ष्य बने अहम आधार

अदालत में अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि घटना के समय मृतका पूजा और आरोपी के बीच लगातार मोबाइल फोन पर बातचीत होती थी. कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क की पुष्टि हुई.

अभियोजन का कहना था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपी की संलिप्तता की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं.

पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट से मजबूत हुआ पक्ष

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की गला दबाकर हत्या किए जाने के साक्ष्य मिले. वहीं फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट में डूबने से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई.

अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान कुल सात गवाहों की गवाही कराई. गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया.

अब 1 अगस्त को तय होगी सजा

दोषसिद्धि के बाद अब अदालत 1 अगस्त को सजा की अवधि पर सुनवाई करेगी. इस चर्चित मामले में अदालत द्वारा सुनाई जाने वाली सजा पर सभी की नजरें टिकी हैं.


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By Israel ansari

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