बेतिया में 3 साल पुराने हत्या मामले में फैसला, दोषी को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना

बेतिया में तीन साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. राकेश साह को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. दोषी जुर्माना अदा नहीं करता तो अतिरिक्त कारावास. फल विक्रेता बसंत साह की चाकू मारकर की गई थी हत्या.

Bettiah News: करीब तीन वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा की अदालत ने राकेश साह उर्फ राकेश कुमार साह को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

चाकू के हमले में घायल फल विक्रेता की हुई थी मौत

अपर लोक अभियोजक ज्योति भूषण फौजदार ने बताया कि यह मामला जनवरी 2023 का है.

अभियोजन के अनुसार, पूर्व के विवाद को लेकर नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर गुदरिया गांव निवासी राकेश साह ने फल बेचने आए बसंत साह पर चाकू से हमला कर दिया था. हमले में गंभीर रूप से घायल बसंत साह की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी.

पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला

इस घटना के बाद मृतक के पिता हरिकेश साह ने नौतन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस जांच के बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया.

अदालत ने हत्या का दोषी माना

सभी साक्ष्यों और सुनवाई के बाद अदालत ने राकेश साह उर्फ राकेश कुमार साह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया.

इसके साथ ही अदालत ने उसे उम्रकैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. अदालत के आदेश के अनुसार, जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी.


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लेखक के बारे में

By मनोज कुमार राव

बेतिया सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज कुमार राव न्यायिक मामलों की गहरी समझ रखने वाले सुप्रसिद्ध कोर्ट रिपोर्टर हैं. अपर लोक अभियोजक के रूप में कार्य करते हुए वें अदालत, कानून और जनहित से जुड़े विषयों पर सटीक जानकारी और तथ्यपरक रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं.

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