छोटेलाल यादव हत्या में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई

व्यवहार न्यायालय बगहा एडीजे प्रथम रविरंजन ने ठकराहा थाना कांड संख्या 235/17 सत्र वाद संख्या- 597/18 दोषी करार की सजा सुनाई है.

By Prabhat Khabar News Desk | February 24, 2025 9:09 PM

बगहा. व्यवहार न्यायालय बगहा एडीजे प्रथम रविरंजन ने ठकराहा थाना कांड संख्या 235/17 सत्र वाद संख्या- 597/18 दोषी करार की सजा सुनाई है. प्रभारी अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि रामानंद यादव, अमरजीत यादव, विकेंद्र यादव, छबिलाल यादव एवं बलि यादव सभी साकिन हरख टोला, ठकराहा को भादवि की धारा 302,148 एवं 323 के तहत आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई.अर्थदंड चुकता नहीं करने पर छह माह के कारावास की अतिरिक्त भुगतनी होगी.प्रभारी अपर लोक अभियोजक ने बताया.हरख टोला निवासी शंकर यादव के पुत्र छोटेलाल यादव की हत्या 2017 में जमीनी विवाद के कारण कर दी गई थी. मृतक के भाई गोविंद यादव ने इस मामले में ठकराहा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी. साक्षियों की गवाही, प्रदर्शनी के अवलोकन एवं बहस और विचार के बाद कोर्ट ने इन सभी को बीते 15 फरवरी को ही दोषी पाया था.इस हत्याकांड के कुल छह आरोपियों में से एक अब तक फरार है.

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