चनपटिया मर्डर केस: पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में पेचकस से गर्दन में वार कर संजय जायसवाल की हत्या करने के मामले में अदालत ने पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनायी है. मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने चनपटिया बाजार निवासी विजय जायसवाल और उसके पुत्र रोहित कुमार को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया. दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
दरवाजे पर पैसों को लेकर शुरू हुआ था विवाद
अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना 15 सितंबर 2019 की सुबह करीब 9:30 बजे की है. चनपटिया थाना क्षेत्र में श्याम सिनेमा हॉल के बगल स्थित अपने घर के दरवाजे पर संजय जायसवाल और विजय जायसवाल के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था. इस दौरान विजय जायसवाल का पुत्र रोहित कुमार भी वहां मौजूद था.
विजय ने संजय जायसवाल के पकड़े हाथ, बेटा रोहित ने घोप दिया पेंचकस
विवाद बढ़ने पर विजय जायसवाल ने संजय जायसवाल के दोनों हाथ पकड़ लिये. इसी दौरान रोहित कुमार ने अपने पास रखे पेचकस से संजय की गर्दन पर वार कर दिया. गर्दन में गंभीर चोट लगने के बाद संजय जमीन पर गिर पड़े. उनकी हालत बिगड़ गयी और मौके पर ही मौत हो गयी.
भतीजे ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी
घटना के बाद मृतक के भतीजे सोनू कुमार ने विजय जायसवाल और रोहित कुमार के खिलाफ चनपटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस जांच के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी पाया गया.
2019 में वारदात, 2026 में मिली सजा
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने पिता विजय जायसवाल और पुत्र रोहित कुमार को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.
