सिविल कोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण देखकर भड़क गये जिला जज, लगायी फटकार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत एवं डीएलएसए के सचिव करुणानिधि आर्या ने पूरे टीम के साथ सिविल कोर्ट की जमीन का औचक निरीक्षण किया.

बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत एवं डीएलएसए के सचिव करुणानिधि आर्या ने पूरे टीम के साथ सिविल कोर्ट की जमीन का औचक निरीक्षण किया. जिला जज के साथ कोर्ट के नाजिर एवं कोर्ट मैनेजर समेत न्यायालय कर्मी उपस्थित थे. जिला जज सिविल कोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण को देखकर भड़क गये और नाजिर तथा कोर्ट मैनेजर से पूछा ये सब क्या हो रहा है ये लोग कैसे आ गये और अवैध रूप से रह रहे दुकानदारों को भी फटकार लगायी. जिला जज ने कहा कि अगर कोई आपके घर में कोई आदमी घुस जाएगा तो आप उसे लाठी से भगा देंगे. जिला जज ने कहा कि जब नगर निगम के द्वारा यहां अवैध रूप से रह रहे दुकानदारों को हटा दिया गया, तो ये लोग दोबारा कैसे इस परिसर में आकर रह रहे हैं. जिला जज के सख्त रुख को देख कर अवैध रूप से रह रहे दुकानदारों में काफी हड़कंप मच गया है. जिला जज ने इस कोर्ट परिसर को घेराबंदी करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि इस कोर्ट परिसर को कुछ महीने पूर्व ही नगर निगम के द्वारा अवैध रूप से रह रहे दुकानदारों के दुकान को हटाया गया था मगर कुछ दिन के बाद ही दोबारा से अवैध रूप से रहे दुकानदार यहां आ गये. आपको बता दें कि इस कोर्ट परिसर में कुछ दुकानदार को लाइसेंस दिया गया है मगर 90 प्रतिशत दुकानदार अवैध रूप से यहां कारोबार कर रहे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि जिला जज के द्वारा इस अवैध रूप से रह रहे दुकानदारों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है. इधर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निरीक्षण के बाद अतिक्रमणकारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है. पूरे दिन न्यायालय परिसर में इसकी चर्चाएं जोर-शोर से होती रही.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Manish kumar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >