Begusarai News: (विपिन कुमार मिश्र की रिपोर्ट) केंद्रीय कपड़ा मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह सोमवार को बेगूसराय के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए. कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक चंद्र वर्मा की अदालत में उपस्थित होकर उन्होंने पूर्व की जमानत पर ही बने रहने का निवेदन किया. इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से स्थाई छूट दिए जाने को लेकर सीआरपीसी (CrPC) की धारा 205 के तहत एक आवेदन भी दाखिल किया.
अदालत ने जमानत बरकरार रखी
अदालत की कार्यवाही के दौरान अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी राम सकल सिंह ने केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए धारा 205 के आवेदन का पुरजोर विरोध किया. वहीं, सांसद गिरिराज सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने न्यायालय में उनका पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और कानूनी दलील सुनने के बाद सांसद को पूर्व के जमानत पर ही बने रहने का आदेश दिया. हालांकि, न्यायालय से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने के लिए दिए गए आवेदन पर कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है.
चुनाव में विवादित बयान देने का है आरोप
उल्लेखनीय है कि यह पूरा मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. चुनाव के दौरान बेगूसराय के जीडी कॉलेज (GD College) परिसर में देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक चुनावी कार्यक्रम आयोजित किया गया था. आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान सांसद गिरिराज सिंह ने एक विशेष संप्रदाय के विरुद्ध विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया था.
इन धाराओं के तहत दर्ज है मामला
इस विवादित बयान को लेकर नगर थाना विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था. यह मुकदमा हिसुआ थाना क्षेत्र के बजरा निवासी सूचक मनीष कुमार द्वारा दर्ज कराया गया है. इसमें भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 188, 298, 171(सी), 505(2) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी एक्ट) की धारा 125 और 123(3ए) के तहत आरोप लगाए गए हैं. इसी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री को आज न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित होना पड़ा.
Also Read: इटाढ़ी के बाद अब चौसा रेलवे फाटक पर भी हमेशा के लिए लटका ताला, 130 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें
