Toll Annual Pass : अगर आप बेगूसराय के एनएच पर अक्सर सफर करते समय बार-बार टोल टैक्स देते है , तो अब आपकी इससे मुक्ति मिलने वाली है. निजी गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए एनुअल टोल पास (Annual Toll Pass ) की सुविधा दे रही है. इस पास के जरिए वाहन मालिक एक साल में 200 बार टोल प्लाजा पार कर सकते हैं.
₹3,075 में बनेगा एनुअल टोल पास
नए रेट के अनुसार सालाना टोल पास बनवाने के लिए वाहन मालिक को ₹3,075 का भुगतान करना होगा. इसके बाद पास की वैधता एक साल तक रहेगी और इस दौरान 200 बार टोल प्लाजा पार करने की सुविधा मिलेगी. इस हिसाब से प्रत्येक ट्रिप का प्रभावी खर्च करीब ₹15 पड़ेगा. बार-बार एनएच से सफर करने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए यह सुविधा टोल भुगतान को कम करने में मदद कर सकती है.
एक साल में 200 बार कर सकेंगे टोल पार
एनुअल पास लेने के बाद वाहन मालिक एक साल में अधिकतम 200 बार टोल प्लाजा पार कर सकेंगे. 200 ट्रिप पूरी होने या एक साल की वैधता खत्म होने पर पास एक्सपायर हो जाएगा. इसके बाद वाहन मालिक को दोबारा नया एनुअल पास बनवाना होगा.
पास के नियम
- उपयोग सीमा: पास लेने के बाद आप एक साल में कुल 200 बार टोल पार कर सकते हैं.
- वैधता खत्म होने पर: 200 ट्रिप पूरी होने या एक साल का समय बीतने के बाद पास एक्सपायर हो जाएगा. इसके बाद दोबारा नया पास बनवाना होगा.
- केवल निजी वाहनों के लिए: यह एनुअल पास सिर्फ निजी (प्राइवेट) और गैर-वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए मान्य है. कमर्शियल गाड़ियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा.
सिर्फ निजी गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए सुविधा
एनुअल टोल पास का लाभ केवल निजी और गैर-वाणिज्यिक वाहनों को मिलेगा. कमर्शियल वाहनों के लिए यह सुविधा मान्य नहीं है. इसलिए पास बनवाने से पहले वाहन मालिक को यह जांचना होगा कि उनकी गाड़ी इस सुविधा के लिए पात्र है या नहीं.
ऑनलाइन बनवा सकते हैं अपना पास
जानकारी के अनुसार, एनुअल पास बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है. वाहन मालिक आधिकारिक राजमार्ग पोर्टल या संबंधित मोबाइल ऐप के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले वाहन की पात्रता और लागू नियमों की जांच करना जरूरी है.
अपना पास की प्रक्रिया
- वाहन मालिक आधिकारिक राजमार्ग पोर्टल या संबंधित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.
- पास का आवेदन करने से पहले अपनी गाड़ी की पात्रता और सभी लागू नियमों की जांच जरूर कर लें.
