अपहरण मामले में आरोपित दोषी,सजा नौ को

बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्र ने यौन शोषण मामले के आरोपित फुलवड़िया थाने के शोकराहा निवासी मनीष कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दी. जबकि इस मामले में सूचक की ओर से समझौता आवेदन भी दाखिल किया गया. अपर […]

बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्र ने यौन शोषण मामले के आरोपित फुलवड़िया थाने के शोकराहा निवासी मनीष कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दी. जबकि इस मामले में सूचक की ओर से समझौता आवेदन भी दाखिल किया गया.

अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया. आरोपित पर आरोप है कि वर्ष 2015 से शादी का प्रलोभन देकर ग्रामीण लड़की के साथ यौन शोषण किया. जब लड़की बालिग होते ही शादी करने का को कही तो आरोपित शादी करने से मुकर गया. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने दर्ज करायी थी.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >