आर्म्स एक्ट के मामले में दो अभियुक्तों को दो साल की सजा

आर्म्स एक्ट के एक मामले में एसीजेएम तृतीय अविनाश कुमार के न्यायालय में दो अभियुक्तों दो वर्ष साधारण कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है

बांका.

आर्म्स एक्ट के एक मामले में एसीजेएम तृतीय अविनाश कुमार के न्यायालय में दो अभियुक्तों दो वर्ष साधारण कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार शंभुगंज थाना के कांड संख्या 227-24 में आरोपी अंकित कुमार उर्फ सत्या पिता गौरी शर्मा, ग्राम मंझगांय थाना शंभुगंंज एवं प्रिंस कुमार पिता विरेंद्र सिंह ग्राम कुशमाहा, थाना शंभुगंज के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी. जिस मामले में सुनवाई के बाद उक्त सजा सुनायी गयी है. धारा 25 (1 बी ) ए में दो साल कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना एवं धारा 26 में दो साल का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. राशि नहीं जमा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा मुकर्रर की गयी है. अभियोजन पक्ष की ओर से अंकुश कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश सिंह व मधुकर सिंह के द्वारा दलील दी गयी.

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By DHIRAJ KUMAR

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