साला की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपित जीजा को आजीवन कारावास

साला की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपित जीजा को आजीवन कारावास

बांका. एडीजे टू अमित कुमार मनु की अदालत ने बुधवार को हत्या व आर्म्स एक्ट के मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. साथ ही कोर्ट ने आरोपित के उपर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त करावास की सजा भुगतनी होगी. 27 आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को पांच वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर आरोपी को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोनों सजा एक साथ चलेगी. घटना 13 दिसंबर 2023 की है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा शंभुगंज थाना क्षेत्र के मंझगाय निवासी सुरज कुमार को सुनायी है. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जहीर अब्बास व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर यादव बहस में शामिल हुए.

क्या है मामला

घटना के छह माह पूर्व आरोपित के साला फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के झाझा गांव निवासी अमित कुमार ने एक बाइक खरीदी थी. आरोपित अक्सर अपने ससुराल आता था. बाइक लेने के लिए अपने साला पर दबाव बना रहा था. साला ने जीजा को बाइक देने से इंकार कर दिया. बाइक नही देने पर आरोपित अपने साला को जान से मारने की धमकी देने लगा. घटना के दिन अमित अपने घर से झाझा मोड़ की तरफ निकले थे. इसी बीच बहनोई सुरज ने पीछा करते हुए साला अमित के सिर में गोली मार दी. इसकी सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों ने जख्मी हालत में अमित को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल अमरपुर लाया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद मृतक की मां वीणा देवी ने अपने दामाद के विरुद्ध अमरपुर थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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By SHUBHASH BAIDYA

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