धोरैया के एक गांव में सरकारी सड़क और राज डाड़ पर अतिक्रमण का आरोप, सीओ से कार्रवाई की मांग

Singarpur Encroachment: धोरैया के सिंगारपुर गांव में सरकारी सड़क और राज डाड़ की भूमि पर अवैध कब्जे से आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी से भूमि की पैमाइश कराकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

Singarpur Encroachment: धोरैया प्रखंड के सिंगारपुर गांव में सरकारी सड़क और राज डाड़ की भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है. गांव के स्थायी निवासी आकिब जावेद ने अंचल अधिकारी (सीओ) को आवेदन देकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है.

सड़क पर कब्जे से आवागमन में परेशानी

आवेदन में कहा गया है कि मदरसा से सहबाज के घर तक जाने वाली सरकारी सड़क तथा उसके दोनों ओर स्थित राज डाड़ की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है. सड़क पर वाहनों के खड़े रहने और अतिक्रमण के कारण आम लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

खेसरा संख्या का भी किया उल्लेख

आकिब जावेद ने आवेदन में भूमि का पूरा विवरण भी दिया है. उन्होंने बताया कि सड़क के पूरब स्थित मौजा अहिरो के खेसरा संख्या 802 तथा पश्चिम स्थित मौजा चलना के खेसरा संख्या 352 की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है. उन्होंने प्रशासन से इन भूखंडों की मापी कराकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है.

बच्चों और मरीजों के लिए बढ़ी मुश्किल

आवेदक का कहना है कि अतिक्रमण के कारण स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. सड़क संकरी होने से दुर्घटना की आशंका भी लगातार बनी रहती है.

किसानों की सिंचाई व्यवस्था भी प्रभावित

आवेदन में यह भी कहा गया है कि राज डाड़ पर कब्जा होने से खेतों तक सिंचाई और वर्षा का पानी नहीं पहुंच पा रहा है. इससे किसानों की खेती प्रभावित हो रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

विकास योजनाओं पर भी मंडराया संकट

आकिब जावेद ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कारण भविष्य में आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, सामुदायिक भवन, सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण जैसी जनहित एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है.

प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग

आवेदक ने अंचल अधिकारी से सरकारी भूमि की विधिसम्मत मापी कराकर जल्द अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया है. साथ ही बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत संबंधित अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है.


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