बंदियों को लीगल क्लिनिक से मिलेगी कानूनी मदद

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार बांका के तत्वावधान में जागरूकता शिविर का आयोजन मंडल कारा बांका में रविवार को हुआ.

बांका. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार बांका के तत्वावधान में जागरूकता शिविर का आयोजन मंडल कारा बांका में रविवार को हुआ. इसमें मुख्य रूप से बंदियों को लीगल एड क्लिनिक के विषय पर जागरूक किया गया. इस दौरान अधिवक्ता चंद्रशेखर सिंह, अभय प्रसाद तिवारी व पारा विधिक स्वयंसेवकों ने बंदियों को मुकदमे से संबंधित कानूनी सलाह और मदद की जानकारी दी. कहा कि जिन बंदियों के पास अधिवक्ता की कमी है. या बंदी आर्थिक रूप से कमजोर हैं. उन्हें कोर्ट की ओर से निःशुल्क कानूनी सलाह व मुकदमे में बहस के लिए पैनल से अधिवक्ता उपलब्ध कराया जायेगा. इसके अलावा उन्हें नियमानुसार सभी जरुरी कानूनी मदद दी जायेगी. इसीलिए कोई भी बंदी इस लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से अपनी बात के साथ अपनी परेशानी रख सकते हैं. इस मौके पर जेल उपाधीक्षक सुशील कुमार गुप्ता, सहायक अधक्षक रामनंद पंडित सहित अन्य मौजूद थे.

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Published by: Shubhash baidya

सुभाष वैद्य प्रिंट माध्यम में 20 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत वर्ष 2005 में की. अभी प्रभात खबर के बांका कार्यालय में कार्यरत हैं. सामाजिक सरोकार, अपराध, शिक्षा, राजनीतिक खबरों में रुचि रखते हैं.

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