अतिक्रमण हटाने को लेकर सीओ ने अतिक्रमणकारियों को दी सख्त चेतावनी

पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सीओ मनोज कुमार के द्वारा गत 23 दिसंबर को बुलडोजर के माध्यम से खेसर पुरानी हाट परिसर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी थी.

By SHUBHASH BAIDYA | December 26, 2025 9:01 PM

फुल्लीडुमर. पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सीओ मनोज कुमार के द्वारा गत 23 दिसंबर को बुलडोजर के माध्यम से खेसर पुरानी हाट परिसर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी थी. इस दौरान हाट परिसर में वर्षों से आलीशान भवन बनाकर रह रहे अतिक्रमकारियों को अपने से अतिक्रमण हटा लेने की सख्त हिदायत दी गयी थी. इसके लिए अतिक्रमित स्थल को चिह्नित भी कर दिया गया था. इसके बावजूद अब तक अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण नही हटाया गया. शुक्रवार को सीओ ने खेसर पुलिस के साथ अतिक्रमित स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान स्थिति जस का तस पाया गया. मौके पर सीओ ने अतिक्रमणकारियों को अविलंब सरकारी भूमि को खाली कर देने की बात कही. कहा कि अगर इस बार बुलडोजर चला तो उसका सारा खर्च अतिक्रमणकारियों को देना होगा. साथ ही उनके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी. सीओ के इस निर्देश के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप का माहौल है.

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