अतिक्रमण हटाने को लेकर सीओ ने अतिक्रमणकारियों को दी सख्त चेतावनी

पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सीओ मनोज कुमार के द्वारा गत 23 दिसंबर को बुलडोजर के माध्यम से खेसर पुरानी हाट परिसर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी थी.

फुल्लीडुमर. पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सीओ मनोज कुमार के द्वारा गत 23 दिसंबर को बुलडोजर के माध्यम से खेसर पुरानी हाट परिसर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी थी. इस दौरान हाट परिसर में वर्षों से आलीशान भवन बनाकर रह रहे अतिक्रमकारियों को अपने से अतिक्रमण हटा लेने की सख्त हिदायत दी गयी थी. इसके लिए अतिक्रमित स्थल को चिह्नित भी कर दिया गया था. इसके बावजूद अब तक अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण नही हटाया गया. शुक्रवार को सीओ ने खेसर पुलिस के साथ अतिक्रमित स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान स्थिति जस का तस पाया गया. मौके पर सीओ ने अतिक्रमणकारियों को अविलंब सरकारी भूमि को खाली कर देने की बात कही. कहा कि अगर इस बार बुलडोजर चला तो उसका सारा खर्च अतिक्रमणकारियों को देना होगा. साथ ही उनके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी. सीओ के इस निर्देश के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप का माहौल है.

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Published by: Shubhash baidya

सुभाष वैद्य प्रिंट माध्यम में 20 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत वर्ष 2005 में की. अभी प्रभात खबर के बांका कार्यालय में कार्यरत हैं. सामाजिक सरोकार, अपराध, शिक्षा, राजनीतिक खबरों में रुचि रखते हैं.

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