Banka News: श्रावणी मेला के दौरान कांवरिया पथ पर चल रही सघन जांच के बीच बांका जिले के बेलहर क्षेत्र में एक होटल पर बड़ी कार्रवाई हुई है. जांच टीम ने छापेमारी के दौरान होटल में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा. कार्रवाई के बाद होटल मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जब्त सिलेंडरों को गैस एजेंसी के सुपुर्द कर दिया गया है.
धौरी कांवरिया पथ पर जांच के दौरान खुला मामला
यह कार्रवाई बेलहर प्रखंड क्षेत्र के धौरी कांवरिया पथ पर श्रावणी मेला को लेकर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के दौरान की गई. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विश्वजीत कुमार पंडित ने जांच के दौरान वर्षा फैमिली होटल में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया. इसके बाद उन्होंने लिखित आवेदन देकर बेलहर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई.
प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई अनुमंडल कार्यालय, बांका की गोपनीय शाखा के 27 जुलाई 2026 के आदेश के आलोक में की गई.
होटल से तीन घरेलू गैस सिलेंडर जब्त
जांच टीम ने धौरी धर्मशाला से लगभग तीन से चार किलोमीटर दूर शिवलोक जाने वाले कांवरिया मार्ग पर स्थित वर्षा फैमिली होटल की तलाशी ली. तलाशी के दौरान होटल के अंदर तीन घरेलू एलपीजी सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग में पाए गए.
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों सिलेंडरों को जब्त कर लिया. बाद में इन्हें सुरक्षित रख-रखाव के लिए कौशल्या एचपी गैस वितरक, पथलकुड़िया के सुपुर्द कर दिया गया.
होटल मालिक पर एलपीजी और पेट्रोलियम एक्ट के तहत मामला
प्राथमिकी में होटल मालिक राजकिशोर पोद्दार पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने का आरोप लगाया गया है. वे खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र के निहपुर गांव के निवासी बताए गए हैं.
प्रशासन का कहना है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग एलपीजी नियंत्रण नियमों और पेट्रोलियम से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन है. ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.
Banka News: श्रावणी मेला में जांच अभियान और तेज
बेलहर थानाध्यक्ष दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों की सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं के नियमों के पालन को लेकर प्रशासन लगातार जांच अभियान चला रहा है.
अधिकारियों का कहना है कि मेला क्षेत्र में होटल, धर्मशाला, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की नियमित जांच जारी रहेगी. घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
