आर्म्स एक्ट के आरोपित को मिली पांच वर्ष की सजा

सीजेएम शैलेंद्र कुमार की अदालत में बुधवार को आर्म्स एक्ट के मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक आरोपित को तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी.

By SHUBHASH BAIDYA | November 19, 2025 9:35 PM

बांका. सीजेएम शैलेंद्र कुमार की अदालत में बुधवार को आर्म्स एक्ट के मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक आरोपित को तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी. कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में ओरोपित को क्रमश 3 वर्ष एवं 2 वर्ष एवं 5 हजार व 2 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने यह सजा बंधुवाकुवारा थाना क्षेत्र के बहावा गांव निवासी कौशल कुमार को सुनाई है. घटना 14 जुलाई 2023 की है. घटना क्रम के अनुसार बंधुवाकुवारा के तत्कालीन थानाध्यक्ष घटना के दिन पुलिस बलों के साथ बालू के अवैध उत्खनन व शराब के खिलाफ छापेमारी के लिए झालर चौक पर खड़े थे. इसी दौरान थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि बहावा बाजार में एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहा है. सूचना मिलते ही जब पुलिस वाहन मौके पर पहुंची तो उक्त आरोपित भागने लगा. जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया और उनकी तलाशी ली गयी. इस क्रम में आरोपित के पास से एक कट्टा बरामद हुआ था. जिसके बाद आरोपित के विरुद्ध मामले की प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज की गयी थी.

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