बांका : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जेके सिन्हा ने अपहरण कर हत्या मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार को दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. श्री सिन्हा के कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र के लकड़ी कोला के बजरंगी यादव व राजेश कुमार महतो को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.
ज्ञात हो कि गांव के किशोर राय के आवास के समीप अभियुक्त ट्रकों से रंगदारी वसूला करते थे. इसका विरोध 18 वर्षीय किशोर राय करते थे. इस बात को लेकर अभियुक्त ने 25 नवंबर 1996 को चाय पीने के बहाने से बुलाने के बाद किशोर का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी.
चार दिनों के बाद मृतक की लाश चांदन नदी से पुलिस ने बरामद की थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से धनश्याम प्रसाद व बचाव पक्ष की ओर से श्यामाकांत दूबे ने बहस में भाग लिया.
