नशे के सौदागर को 12 साल कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा

Banka News: बांका जिले के नवादा बाजार ओपी क्षेत्र में दो साल पहले वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में गांजा के साथ पकड़े गए नशे के सौदागर मो. तनवीर आलम को एडीजे वन अमित कुमार मनु की अदालत ने दोषी करार देते हुए 12 साल की कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

बांका से मदन कुमार की रिपोर्ट : धोरैया-महगामा मुख्य मार्ग पर नवादा बाजार ओपी के सामने वर्ष 2023 में वाहन जांच के दौरान गांजा के साथ पकड़े गए नशे के आरोपी मो. तनवीर आलम को कोर्ट ने सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी को 12 साल कारावास के साथ 1 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. यदि अर्थदंड जमा नहीं किया गया तो आरोपी को अतिरिक्त एक साल की सजा भुगतनी होगी.

फरवरी 2023 का है मामला

मामले के अनुसार, 25 फरवरी 2023 को नवादा बाजार ओपी के तत्कालीन थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि महगामा से धोरैया की ओर बाइक पर गांजा ले जाया जा रहा है. पुलिस ने वाहन जांच के लिए मार्ग पर बल तैनात किया. इसी दौरान बाइक चालक ने वाहन चेकिंग देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

बाइक से बरामद हुआ था 30 किलो 600 ग्राम गांजा

तालाशी के दौरान दोषी की बाइक से दो अलग-अलग पॉकेट में कुल 30 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया. पुलिस ने बाइक और गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज ने सुनायी सजा

मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी विपिन बिहारी सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राधा रमण सिंह ने बहस की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. यह कार्रवाई जिले में नशे की तस्करी के खिलाफ पुलिस और न्याय व्यवस्था की सख्ती को दर्शाती है.

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Published by: Amit kumar sinh

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