अपहरण के दोषी को 20 साल की सजा

पॉक्सो एक्ट की धारा-12 में तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने देव थाना कांड संख्या-211/24 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त प्रदीप कुमार पाल को बीएनएस की धारा-137(2) में पांच साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. पॉक्सो एक्ट की धारा-12 में तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया गया है कि पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाया जाये. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को एक दिन पहले ही नाबालिग लड़की के अपहरण में दोषी करार दिया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था. पीड़िता के पिता ने 27 सितंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि उनकी बेटी कोचिंग करने गयी थी. शाम छह बजे तक नहीं लौटी तो काफी खोजबीन करने पर पता चला कि उसकी पत्नी के मोबाइल पर 1:42 बजे अभियुक्त का फोन आया था. पहले भी फोन आता था. इसलिए पूरा विश्वास है कि अभियुक्त ने ही उनकी लड़की का अपहरण कर भगा ले गया है. अनुसंधान के क्रम में और गवाहों की गवाही से घटना की पुष्टि हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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By SUDHIR KUMAR SINGH

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