दाउदनगर में इंटर परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा और निगरानी प्रबंध

दाउदनगर व ओबरा प्रखंड क्षेत्र में बनाये गये 25 परीक्षा केंद्र

दाउदनगर व ओबरा प्रखंड क्षेत्र में बनाये गये 25 परीक्षा केंद्र

दाउदनगर. इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार-मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दाउदनगर अनुमंडल क्षेत्र में प्रशासन ने कड़े कदम उठाये हैं. अनुमंडल दंडाधिकारी अमित राजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास सख्त प्रतिबंध लागू करने का आदेश जारी किया है. यह आदेश 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा. अधिकारियों के अनुसार, दाउदनगर एवं ओबरा प्रखंड क्षेत्र में कुल 25 परीक्षा केंद्रों पर इंटर परीक्षा आयोजित की जाएगी. पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी. परीक्षा के दौरान छात्रों, छात्राओं और अभिभावकों की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए केंद्रों के 500 गज की परिधि में सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक विशेष सतर्कता बरती जायेगी. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित परिधि के भीतर अनावश्यक भीड़ जुटाने, शोर-गुल करने, लाठी-डंडा या किसी घातक हथियार को लेकर घूमने, पटाखा छोड़ने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने तथा मजमा लगाकर नकल कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही परीक्षार्थियों द्वारा चीट, पुर्जी, किताब, कार्बन आदि का प्रयोग करने और परीक्षा में लगे किसी सरकारी कर्मी द्वारा नकल में सहयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अनुमंडल दंडाधिकारी अमित राजन ने आमजन से प्रशासन का सहयोग करने और परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि-सम्मत कड़ी कार्रवाई होगी.

फोटोकॉपी की दुकानों पर भी रोक

एसडीओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार इंटर व मैट्रिक परीक्षा अवधि तक परीक्षा केंद्रों के आसपास सभी फोटो स्टेट मशीन, कॉपियर, डुप्लीकेटर आदि मशीनें पूर्णतः बंद रहेंगी. ओबरा और दाउदनगर के थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि 2 फरवरी से 13 फरवरी तथा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक इन दुकानों को बंद रखने का पालन सुनिश्चित किया जाये. परीक्षा अवधि में किसी भी दुकानदार द्वारा दुकान खोलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. साथ ही दोनों परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों के आवागमन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है.

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Author: SUJIT KUMAR

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