ऋण वादों के निबटारे में आरबीआइ के निर्देश का अनुपालन करें बैंक : जिला जज
ऋण वादों के निबटारे में आरबीआइ के निर्देश का अनुपालन करें बैंक : जिला जज
13 दिसंबर को साल की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत प्रतिनिधि, औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय और दाउदनगर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 13 दिसंबर को साल की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी. इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गयी है, ताकि रिकॉर्ड वादों का निस्तारण हो सके और अधिक-से-अधिक लोगों का लाभ मिल सके. गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राज कुमार ने राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख, अग्रणी बैंक प्रबंधक, बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ-साथ जिले के प्रमुख बैंक के पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बैंकिंग से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुरूप बैंक ऋण के मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराएं तथा पक्षकारों को अधिक-से-अधिक राहत प्रदान करें. जिला जज ने कहा कि सरकारी अनुदान पर बैंक शाखाओं की ओर से सूद लगाने तथा वसूलने की कार्रवाई से संबंधित मामला प्रकाश में आया है. इसको लेकर सभी बैंक से जुड़े पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके. लचीला रूप अपनाएं बैंकर्स जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित मामलों में पक्षकार अधिक राहत पाने के उद्देश्य से आते हैं. इसीलिए, ऐसे मामलों में बैंक से जुड़े सभी पदाधिकारियों को लचीला रूप अपनाकर ऋण वादों का निस्तारण करना चाहिए. ऋण से जुड़े मामलों में अनुदान दिया जा सकता है, उसमें अनुदान का लाभ ऋणधारियों को प्राप्त हो, उस प्रक्रिया का अनुपालन भी आवश्यक रूप से करना चाहिए. बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल भी उपस्थित रहीं. उन्होंने बैंक पदाधिकारियों से कहा कि ऋण से संबंधित मामलों में लोगों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हुए निस्तारण कराएं, ताकि लोगों को अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त हो सके.
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