दवा दुकानों में औषधि नियंत्रक का छापा

यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक हरेराम सिंह और संजय कुमार द्वारा संयुक्त रूप से की गयी

औरंगाबाद ग्रामीण. सहायक औषधि नियंत्रक औरंगाबाद के आदेशानुसार देव प्रखंड के बालूगंज स्थित दवा दुकानों में औषधि नियमों के अनुपालन को लेकर गठित जांच दल ने गुरुवार को छापेमारी की. यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक हरेराम सिंह और संजय कुमार द्वारा संयुक्त रूप से की गयी. जांच के क्रम में बालूगंज स्थित संजय मेडिकल स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं. निरीक्षण के दौरान दुकान संचालक दवाओं के क्रय से संबंधित वैध क्रय-विक्रय विपत्र (बिल) प्रस्तुत नहीं कर सके. इसे गंभीर मानते हुए जांच दल ने आठ प्रकार की दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. औषधि निरीक्षकों ने स्पष्ट किया कि बिना क्रय-विपत्र के दवाओं का भंडारण और विक्रय औषधि कानून का उल्लंघन है और इसके लिए कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. वहीं, जनता मेडिकल हॉल बालूगंज में अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) से संबंधित अनियमितताएं पायी गयी. लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन होने के कारण दुकान को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया. सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार ने बताया कि दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब न मिलने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. जनवरी माह में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अनियमितता पाये जाने पर तीन औषधि बिक्री प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निलंबित की गयी थी. इनमें मेसर्स बाबा मेडिको दाउदनगर, मेसर्स जीवन ज्योति मेडिकल हॉल हरिहरगंज रोड अंबा और मेसर्स हेल्थ केयर दाउदनगर शामिल हैं. इसके अलावा मेसर्स रिलायंस रिटेल लिमिटेड अंबा और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अंबा से भी कारण पृच्छा की गयी. दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस माह संदेह के आधार पर छह दवाओं के सैंपल लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गये हैं. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.

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Author: SUJIT KUMAR

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