किसान के घर में आग लगने से चार पशुओं की झुलसने से मौत
जगई गांव में गृहस्वामी का आवास व गौशाला एक साथ जुड़ा था
एक साथ जुड़ा हुआ था गृहस्वामी का आवास व गौशाला
फोटो नंबर-14- अगलगी घटना में जला मकानकुटुंबा. अंबा थाना क्षेत्र के जगई गांव निवासी बटाईदार किसान छोटन साव के मकान में आग लग गयी. घटना मंगलवार की अहले सुबह की है. आग कैसे लगी, इस पर गांव में अलग-अलग चर्चाएं हो रही हैं और लोग अपने मनमुताबिक बातें कर रहे हैं. गृहस्वामी के परिजन मानते हैं कि गांव के किसी व्यक्ति ने दुश्मनी में घर में आग लगा दी है, हालांकि पीड़ित परिवार किसी का नाम नहीं बता रहा है. बताया जाता है कि परिजन सोये हुए थे कि अचानक गोशाला में बंधे पशु छटपटाने लगे. पशुओं की छटपटाहट और चिहरने की आवाज सुनकर घर के सदस्य वहां पहुंचे तो गौशाला से धुएं के साथ आग की तेज लपटें दिखाई दीं. गृहस्वामी का आवास और गौशाला एक साथ जुड़ा हुआ था. परिजनों ने पशुओं को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपने आगोश में ले लिया. ग्रामीणों की सूचना पर अंबा थाना से फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर नियंत्रण स्थापित किया. तब तक मकान का सामान जलकर राख हो चुका था. गृहस्वामी ने बताया कि अगलगी में एक भैंस, एक बकरी और दो गायों की मौत हो गयी है. जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार अत्यंत गरीब है और बटाई पर जमीन लेकर खेती करता है. आग में घर में रखा अनाज, पशुओं का चारा, वस्त्र, बर्तन, चौकी, खटिया और बिस्तर जलकर राख हो गया है. अनुमानित नुकसान लाखों रुपये का है. घटना के बाद परिजन के पास किसी भी वस्तु की कोई चीज़ नहीं बची है. गांव के रामप्रवेश पांडेय और अशोक पांडेय ने पीड़ित परिवार से मिलकर ढाढ़स बंधाया और सहयोग का आश्वासन दिया. घटना की जानकारी गृहस्वामी ने अंबा पुलिस को लिखित आवेदन देकर दी है. थानाध्यक्ष राहुल राज ने बताया कि आवेदन के आलोक में मामला दर्ज कर अग्रीम कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया गया है.
अत्यधिक झुलसने से पशुओं की मौत
मवेशी अस्पताल कुटुंबा के टीवीओ डॉ कुमूद मुंडू ने बताया कि आग में मृत सभी पशुओं को पोस्टमार्टम किया गया है. अत्यधिक झुलसने के कारण पशुओं की घटनास्थल पर मौत हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपदा विभाग को समर्पित की जायेगी.
सीओ का बयान
सीओ चंद्र प्रकाश ने बताया कि अगलगी की घटना उनके संज्ञान में है. संबंधित क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी को क्षति-पूर्ति का आकलन करने का निर्देश दिया गया है. प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित व्यक्ति को सरकारी प्रावधानों के अनुसार सहायता दिलाई जायेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
