पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
13 मई 2020 की शाम पांच बजे नाबालिग बच्चे जलावन चुनने जंगल गये थे
औरंगाबाद शहर. व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने देव थाना कांड संख्या -39/20, जीआर -55/21 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि देव एलोरा के विष्णु बांध निवासी अभियुक्त अर्जुन भुइंया, श्रवण कुमार, विकास भुइंया, सोनू कुमार और गोपाल भुइंया को भारतीय दंड संहिता की धारा-302/149 में आजीवन कारावास की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया गया है. भादंवि की धारा -148 में तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. तीन दिसंबर को इन सभी पांच अभियुक्तों को भादंवि की धारा में दोषी करार दिया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था. अभियोजन की ओर से 10 गवाही हुई थी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 15 मई 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें बताया था कि 13 मई 2020 की शाम पांच बजे नाबालिग बच्चे जलावन चुनने जंगल गये थे. तब अभियुक्तों ने बच्चों के साथ छेड़खानी की. इसकी जानकारी देते ही परिजनों ने इसका विरोध किया. तब रात में अभियुक्त ने पीड़िता के परिजनों के घर पर घातक हथियार से हमला कर दिया जिससे तीन परिजनों की मौत हो गयी और कुछ परिजन जख्मी हो गये थे. अभियुक्तों पर आठ अक्तूबर 2021 को आरोप गठन किया गया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
