Aurangabad News : बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत संचालित '13 अगस्त मिशन' की राज्यस्तरीय समीक्षा की गई. बैठक में नए राशन कार्ड निर्गत करने की प्रगति का आकलन करते हुए सभी जिलों को निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए.
औरंगाबाद में 48,241 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य
समीक्षा बैठक के दौरान औरंगाबाद जिले की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई. बताया गया कि जिले में एनएफएसए के तहत कुल 18,90,221 लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 16,85,195 लाभार्थी योजना से आच्छादित हैं. शेष पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए जिले में 48,241 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस लक्ष्य को 13 अगस्त तक पूरा करने के लिए प्रतिदिन 1,608 राशन कार्ड निर्गत करने का लक्ष्य तय किया गया है.
पात्र परिवारों का शीघ्र सत्यापन करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र परिवारों का शीघ्र सत्यापन कर समयबद्ध तरीके से नए राशन कार्ड जारी किए जाएं, ताकि कोई भी पात्र परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित न रहे. उन्होंने अभियान की नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया.
डीएम ने अभियान में तेजी लाने का दिया निर्देश
बैठक के बाद जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को अभियान में और अधिक तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी पात्र परिवारों तक समय पर राशन कार्ड की सुविधा पहुंचाई जाए. उन्होंने प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने तथा पात्रता रखने वाले किसी भी परिवार को योजना के लाभ से वंचित नहीं रहने देने के निर्देश दिए.
विकास मित्रों के माध्यम से होगा व्यापक प्रचार-प्रसार
जिलाधिकारी ने विकास मित्रों के माध्यम से सभी टोलों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का भी निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इस अभियान का लाभ उठा सकें. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्वेतांक लाल, अनुमंडल पदाधिकारी सदर तथा अनुमंडल पदाधिकारी दाउदनगर मौजूद रहे.
पात्र परिवारों से आवेदन करने की अपील
जिला प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि जिन परिवारों का राशन कार्ड अब तक नहीं बना है अथवा पात्र होने के बावजूद वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल नहीं हैं, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित प्रखंड कार्यालय या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर इस अभियान का लाभ उठाएं.
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